विजयपुर सीट पर MLA बने रहेंगे मुकेश माल्होत्रा: तन्खा ने दिलाई कांग्रेस को बड़ी राहत

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मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर एक अहम कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मुकेश माल्होत्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही माल्होत्रा का विधायक पद बरकरार रहेगा।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ग्वालियर खंडपीठ ने उनके 2024 उपचुनाव को अमान्य ठहराया था। हाईकोर्ट का कहना था कि माल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की थी, जिससे मतदाताओं को भ्रमित किया गया। इसके आधार पर भाजपा नेता रामनिवास रावत, जो चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे, को विजेता घोषित कर दिया गया था।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने माल्होत्रा की ओर से पैरवी करते हुए दलील दी कि हलफनामे में कथित त्रुटियां इतनी गंभीर नहीं थीं कि जनता के जनादेश को निरस्त किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए माल्होत्रा को राहत दी और उन्हें विधायक पद पर बने रहने की अनुमति दी। हालांकि, इस फैसले के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं।

यह फैसला न केवल कांग्रेस के लिए राजनीतिक राहत लेकर आया है, बल्कि चुनावी पारदर्शिता और हलफनामे में जानकारी के खुलासे को लेकर नई बहस भी छेड़ गया है। आने वाले समय में इस तरह के मामलों पर न्यायिक दृष्टिकोण को यह निर्णय प्रभावित कर सकता है।
[ Article by: Team tosscall ]

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