संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर हो रहा पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट में याचिका दायर: तन्खा

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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की जाएगी ।

पंचायत चुनाव घोषणा के बाद विवेक तंखा ने ट्वीट करके कहा - मध्य प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव की घोषणा विचित्र कानूनी परिस्थिति में संवैधानिक प्रक्रिया और प्रावधान की पूर्ण अनदेखी कर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अध्यादेश जनता के साथ धोखा है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आम जनता को न्यायालय पर पूरा विश्वास है कानून द्वारा स्थापित राज का संदेश देना हम सबका दायित्व है ।

राज्यसभा सदस्य विवेक तंखा ने कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की वर्तमान प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है ,राज्य सरकार एक अध्यादेश से परिसीमन और आरक्षण के लिए संविधान में निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकती 2014 और 2019 के चुनाव संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए कराए गए थे लेकिन अब एक राज्य अपने अध्यादेश से कैसे किसी संवैधानिक प्रावधान को बदल सकता है ? गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाकर 2020 में कमलनाथ सरकार द्वारा पंचायतों में किए गए परिसीमन और आरक्षण को रद्द कर दिया था इसके खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका भी दायर हुई है, जिस पर गत दिवस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस देकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है।
[ Article by: team tosscall ]

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